April 14, 2026

प्राधिकरण शहर में बिना स्वीकृति के हो रहे किसी भी अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं करेगा- बंशीधर तिवारी

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देहरादून- मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) द्वारा शहर में अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई जारी है। प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत शिमला बाईपास रोड के विभिन्न स्थानों पर किये गये अवैध आवासीय निर्माणों और प्लाॅटिंग पर ध्वस्तीकरण एवं सीलिंग की कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई संयुक्त सचिव गौरव चटवाल के आदेशों पर संपन्न हुई। एमडीडीए की टीम ने बाला जी इन्क्लेव, शिमला बाईपास रोड में अवैध निर्माण और भूखंड विभाजन (प्लाॅटिंग) के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए कई जगहों पर बुलडोज़र चलाया और सीलिंग की कार्रवाई की।

महेश उपाध्याय, सतीश एवं अन्य द्वारा लगभग 10 बीघा भूमि में की गई अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। इखलाक एवं अन्य द्वारा निर्मित अवैध आवासीय भवनों पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। शैकीन द्वारा किए गए अवैध आवासीय निर्माण को भी सील किया गया। कार्यवाही के दौरान सहायक अभियंता विजय सिंह रावत, अवर अभियंता जितेन्द्र कुमार एवं सुपरवाइजर मौके पर मौजूद रहे।

अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं करेगा एमडीडीए-बंशीधर तिवारी
एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण शहर में बिना स्वीकृति के हो रहे किसी भी अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं करेगा। विकास मानकों और भवन उपविधियों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यह अभियान जनहित में है और इसका उद्देश्य शहर के सुनियोजित विकास को सुनिश्चित करना है।

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने स्पष्ट किया कि एमडीडीए पारदर्शी शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्य कर रहा है और किसी भी शिकायत पर त्वरित जांच व आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। एमडीडीए ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य से पूर्व प्राधिकरण से स्वीकृति प्राप्त करें, अन्यथा नियमों के उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई तय है।

एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैध कॉलोनी या अनधिकृत निर्माण कार्य को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन लोगों ने बिना स्वीकृति के प्लॉटिंग या भवन निर्माण किया है, उनके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि एमडीडीए का उद्देश्य देहरादून को एक सुनियोजित और व्यवस्थित शहर के रूप में विकसित करना है।

इस दिशा में निरंतर निगरानी और कार्रवाई जारी है। आम नागरिकों से अपील है कि वे किसी भी व्यक्ति या संस्था के बहकावे में आकर बिना स्वीकृति के निर्माण कार्य प्रारंभ न करें। ऐसा करने पर प्राधिकरण को भवन सील करने और ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

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